राज्य शासन ने प्रदेश के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के पेंशनरों परिवार पेंशनरों को 1 अक्टूबर 2021 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन परिवार पेंशन पर 164% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 17% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है। शासन ने इन सभी पेंशनर्स के लिए 1 मई 2022 से महंगाई राहत स्वीकृत की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 1 मई 2022 से जिसका भुगतान जून 2022 से होना है, छठवें वेतनमान पर 10% और सातवें वेतनमान पर 5% महंगाई राहत की वृद्धि दर तय की गई है। इसके बाद पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को छठवें वेतनमान पर 174 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर 22% महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। share