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आयुक्त लोक शिक्षण के निर्देश, अब शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम कराने पर DEO, प्राचार्य पर लेंगे एक्शन

भोपाल
लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न करने संबंधी जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकेडरी स्कूलों के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक और अन्य कार्यों में संलग्न किये जाने की स्थिति में उनके वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के  निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद भी अनाधिकृत रूप से कतिपय शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से संलग्न किए जाने संबंधी जानकारी समय-समय पर प्राप्त होती है।
आयुक्त ने कहा है कि इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विमर्श पोर्टल पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल में यदि किसी शिक्षक को जिला एवं अन्य स्तर से पूर्णकालिक रूप से संलग्न किया गया है तो संबंधित की जानकारी अपलोड की जाना है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य को 7 दिन के अंदर अनिवार्य जानकारी अपलोड करनी होगी ताकि संबंधित को मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके। आयुक्त ने कहा है कि यदि कोई शिक्षक पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न है और अब तक संबंधी की जानकारी संबंधित प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी जिनके अधीनस्थ में कार्यरत हैं, उनके द्वारा विमर्श पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है तो ऐसे में निर्देश को गंभीरता से नहीं लेने पर संबंधित अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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