भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 साल में 1 लाख पदों की भर्ती करने का ऐलान अब विधानसभा चुनाव के पहले पूरा नहीं हो पाएगा। प्रदेश में वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 लाख तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को 3 साल में भरने का प्रस्ताव तैयार किया है। तृतीय श्रेणी के इन 1 लाख पदों पर भर्ती करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी किया है।
जीएडी ने वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद कहा है कि 1 लाख पद 1 साल में नहीं भरे जाएंगे यह प्रक्रिया 3 साल में पूरी होगी यानी इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बेरोजगारों को 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तृतीय श्रेणी के इन पदों की भर्ती राज्य, संभाग और जिला स्तरीय संवर्ग के आधार पर की जायेगी।जीएडी द्वारा इसको लेकर सभी विभागों के प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव और सचिव से कहा गया है कि ऐसे संवर्ग जिनमें कितने पदों की संख्या 50 तक है वह एक बार की भर्ती में पूरे किए जाएंगे जहां 500 पद रिक्त है वहां दो चरणों में भर्ती की जाएगी पहले चरण में सीधी भर्ती के रिक्त पद 50 वर्ष से कम है तो एक बार में भर्ती होगी जबकि 50% से अधिक होने पर चालू वित्त वर्ष में 50 परसेंट और अगले वर्ष 2023-24 में बाकी 50% पद भरे जाएंगे। जहां 500 से अधिक पद रिक्त हैं उन विभागों में 3 साल में पदों की भर्ती का काम पूरा किया जाएगा इसके लिए जो व्यवस्था तय की गई है उसके अनुसार यदि 33 % से कम रिक्त हैं तो पहले चालू वर्ष में इसकी भर्ती पूरी कर ली जाएगी। 33 से अधिक पद और 66 % से कम पद पर भर्ती 2023-24 में पूरी की जायेगी।अगर 66 % से अधिक पद खाली हैं तो वर्ष 2022-23 में 33.34%, वर्ष 2023-24 में 33.34%, वर्ष 2024-25 में 33.34% पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी भर्तियों में 73% आरक्षण एसटी 20%, एससी 16% , ओबीसी 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से 10% पद भरे जाएंगे। आरक्षण का 73% प्रावधान किए जाने के बाद जो रिक्त 23 प्रतिशत पद बचें उन्हें अनारक्षित वर्ग से भरा जाएगा। इन भर्तियों में खासतौर पर पहले बैकलॉग पद एससी और एसटी उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। निर्देशों में कहा गया है कि डाइंग कैडर घोषित किए जा रहे संवर्ग में किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अनुबंधित वाहन के लिए वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती जरूरी नहीं है।
जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं वह भी वाहन चालक के पदों को आउट सोर्स के माध्यम से भरने पर विचार कर सकते हैं। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों की सीधी भर्ती आवश्यक है वह वित्त विभाग से सहमति लेकर इस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। विभागों की भर्ती करते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि कैडर मैनेजमेंट प्रभावित न होने पाए।
