भोपाल
प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में भी अब रिक्त उच्च पदों का प्रभार मिलेगा। लेक्चरर प्रिंसिपल बन सकेंगे लेकिन सीनियरिटी और सैलरी नहीं बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने 6 जनवरी को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में 20 दिसंबर 2022 को जारी किए गए मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) में भर्ती और पदोन्नति नियम 2016 में संशोधन किया गया है।
आदेश के अनुसार यदि हायर लेवल के पदों को भरने की तुरंत जरूरत है और उपयुक्त सरकारी कर्मचारी उन पदों के के लिए अपेक्षित योग्यता रखते हों और सीनियरटी के आधार पर पात्र हों, ऐसी स्थिति में नियुक्त प्राधिकारी संबंधित पद पर आगामी आदेश तक उच्चतर पद पर कार्य करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा। ऐसे उच्चतर पद पर कार्य करने के लिये आदेशित अधिकारियों को इस पद की कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं मिलेगा। जबकि उच्च पद के लिए नियुक्त किया कर्मचारी सभी अधिकारों और शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पात्र होगा।
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