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नेशनल पार्क के एक किमी दायरे में हो सकेंगे अस्थायी निर्माण, रोजगार चला सकेंगे स्थानीय जन

भोपाल

प्रदेश में नेशनल पार्क के एक किमी के दायरे में अस्थायी निर्माण किए जा सकेंगे और इसके माध्यम से स्थानीय लोग रोजगार चला सकेंगे लेकिन यहां स्थायी निर्माण नहीं हो सकेंगे। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने यह घोषणा विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगाया है। 

विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक अर्जुन काकोड़िया ने कहा कि सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क में एक किमी के दायरे में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। अधिकारी यहां स्थानीय जनों को रोजगार से वंचित कर रहे हैं। इसलिए यहां छूट दी जानी चाहिए और यह स्थिति प्रदेश के अन्य सभी नेशनल पार्क के मामले में भी लागू की जानी चाहिए। इस पर मंत्री शाह द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने की जानकारी दी गई तो विधायक संजय पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक किमी के दायरे में स्थायी निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अस्थायी निर्माण पर रोक नहीं है, इसलिए इसकी छूट दी जानी चाहिए। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पुराने पीएम आवास भी इसी के चलते नहीं बन पाने की बात कही। विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि अधिकारियों द्वारा एक किमी की दूरी को दो किमी तक कवर किया जा रहा है। यहां बड़े लोगों के स्थायी निर्माण कराए जा रहे हैं और गरीबों व स्थानीयजनों के निर्माण रोककर रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इस पर मंत्री शाह ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में रिव्यू याचिका लगा चुकी है। साथ ही अस्थायी निर्माण पर रोक नहीं है तो लोग अस्थायी निर्माण कर रोजगार चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे 26 मार्च को पन्ना, सिवनी समेत अन्य नेशनल पार्क का दौरा करेंगे और समस्याएं जानेंगे। 

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