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सिर्फ चुनावी साल में ही कर्मचारी चयन मंडल में नौकरी के आवेदन पर 1 बार लगेगा परीक्षा शुल्क, आदेश जारी

भोपाल
चुनावी साल में सरकारी विभागों में नौकरी के रिक्त पदों पर आवेदन करने वालों को शुल्क में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शुल्क में राहत देने का आदेश सिर्फ एक साल के लिये ही लागू होगा।
जीएडी के आदेश में सभी विभाग, विभागाध्यक्ष संभाग आयुक्त, कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत से कहा गया है कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सभी परीक्षाओं में उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आवेदक को मात्र एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। फिर बाद किसी अन्य परीक्षा में आवेदन करते समय उसे परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत रहेगा। यह आदेश 1 साल तक के लिए लागू रहेगा।                    अगले साल नहीं मिलेगा फ़ायदा

आदेश में साफ कहा गया है कि परीक्षा शुल्क में राहत सिर्फ साल के लिए मिलेगी। इसलिए चुनावी साल में होने वाली भर्तियों में ही युवा शुल्क में राहत पा सकेंगे।


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